टैक्स छूट और कटौती/
टैक्स छूट और कटौती: विस्तृत जानकारी-: सरकार ने सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली छूट की सीमा को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया है। इसका मतलब है कि अब आप अपनी बचत और निवेश योजनाओं जैसे पीपीएफ, ईएलएसएस, बीमा प्रीमियम आदि में अधिक निवेश करके अधिक छूट का लाभ उठा सकते हैं।
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